चंडीगढ़ : हरियाणा में जेबीटी टीचरों की स्टेशन अलॉट करने में नियमों की पालन नहीं किए जाने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। दायर याचिका में मनिक नामक टीचर ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी मर्जी से स्टेशन अलॉट कर नियमों का मजाक बना रहे है। नियमों के तहत उसे कैथल स्टेशन अलॉट किया जाना था, लेकिन उसे सिरसा स्टेशन अलॉट कर दिया गया। याची से कम मेरिट के उम्मीदवारों को कैथल स्टेशन अलॉट कर दिया गया, जबकि मेरिट में ऊपर होने के बावजूद उसे चुने हुए छह स्टेशन की बजाय सिरसा अलॉट कर दिया गया।
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