चंडीगढ़ : हटाए गए
अतिथि अध्यापकों को बार-बार समायोजित करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि अतिथि अध्यापकों को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया था। उसका पालन क्यों नहीं किया गया? साथ ही सवाल किया कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्रवाई की जाए? सिरसा के अहमदपुर निवासी नानक चंद की तरफ से दायर इस याचिका पर हाई कोर्ट
अब 18 अगस्त को सुनवाई करेगा। पीठ ने सुनवाई के दौरान हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताएं कि प्रदेश में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है और उनको कब तक भरा जाएगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बगैर विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए बार-बार
अतिथि अध्यापकों को समायोजित किया जा रहा है
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