नयी दिल्ली (एजेंसी) :
बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश में पिता की बराबर की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए एक गैर सरकारी विधेयक में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए तीन महीने के पितृत्व अवकाश का प्रस्ताव किया गया है। इस पर संसद के अगले सत्र में विचार हो सकता है। अगर यह विधेयक कानून बन हो जाता है तो सभी कामगार इसके दायरे में आ जाएंगे। इसके तहत पितृत्व अवकाश की मियाद बच्चे के जन्म से 3 महीने के लिए हो जाएगी। कांग्रेस सांसद राजीव सातव ‘पितृत्व लाभ विधेयक—2017’ के प्रस्तावक हैं। उनका कहना है कि बच्चे की परवरिश माता-पिता दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है और बच्चे की उचित देखभाल सुनिश्चित करने लिए दोनों को समय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक से निजी और गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 32 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा। अभी सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। कई कारपारेट समूह भी कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश की सुविधा देते हैं।
बच्चे के जन्म पर पिता को भी मिलेगी तीन महीने की छुट्टी, सभी जगह होगा लागू, जानें क्या है प्रस्ताव
नई दिल्ली: पितृत्व लाभ विधेयक-2017 पर संसद के अगले सत्र में विचार किया जा सकता है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी परवरिश में पिता की बराबर की भूमिका सुनिश्चित हो। इस गैर सरकारी विधेयक में सभी क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए तीन महीने तक के पैटरनिटी लीव का प्रस्ताव किया गया है।
वर्तमान में अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मिलता है। कई कॉरपारेट समूह भी अपने कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश की सुविधा देते हैं।
इस विधेयक के प्रस्तावक कांग्रेस सांसद राजीव सातव हैं। उनका कहना है कि बच्चे की परवरिश माता-पिता दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है और बच्चे की उचित देखभाल के लिए दोनों को समय देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विधेयक से निजी और गैर संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 32 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
अगर इस विधेयक को कानून की शक्ल मिल जाए तो इससे न सिर्फ पितृत्व अवकाश की मियाद बढ़ जाएगी, बल्कि सभी कामगार इस सुविधा के दायरे में आ जाएंगे।
विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि पितृत्व अवकाश की मियाद बच्चे के जन्म से तीन महीने के लिए होगी।
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