जेबीटी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक के आदेश






चंडीगढ़ : सन 2011 में हरियाणा जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों पर कथित रूप से धोखाधड़ी करने के केस दर्ज हुए थे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संबंध में भिवानी निवासी पंकज की तरफ से दायर याचिका में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जुलाई में जारी विभागीय चार्जशीट को रद करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि याचियों पर पहले से एफआइआर दर्ज है। विभागीय चार्जशीट में भी वही आरोप हैं, जो चार्जशीट में हैं। याची ने याचिका लंबित रहने तक विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाने की भी मांग की थी।www.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in Haryana education news & (Recruitment , vacancy , job news)

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