चंडीगढ़:प्रदेश सरकार द्वारा टेकओवर किए जा रहे सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को शिक्षा विभाग ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इन शिक्षकों की दो एसीपी (एश्योर्ड कॅरियर प्रोमोशन) रोकने का आदेश जारी करते हुए वेतन को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त हो चुके स्टाफ की पेंशन भी पुनर्निधारित की जाएगी। इस फैसले से अनुदान प्राप्तस्कूलों के करीब 2000 शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारी प्रभावित होंगे। बता दें कि इन कर्मचारियों को 75 फीसद वेतन सरकार और 25 फीसद प्रबंधन कमेटियां देती हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव रत्न ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ ही सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन को लिखित आदेश में कहा है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। गौरतलब है कि फरवरी 2011 में हाई कोर्ट के निर्देश पर सहायता प्राप्त स्कूलों के स्टाफ को पहली जनवरी 1996 और पहली जनवरी 2006 के आधार पर एसीपी का लाभ दिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) की भी समीक्षा की गई। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद करते हुए फैसला शिक्षा विभाग के पक्ष में सुना दिया था।
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