प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में 12 प्रश्न गलत




हाई कोर्ट ने पांच को माना गलत, सात पहले ही एचपीएससी मान चुका
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से की जा रही भूगोल विषय के कालेज शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बादल गहराते दिख रहे हैं। 1गौरतलब है कि 6 सितंबर को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अमूल रतन सिंह की अदालत ने परीक्षा में पांच प्रश्नों को गलत माना है। इससे पहले एचपीएससी सात प्रश्नों के गलत होने का शपथपत्र दे चुका है। परीक्षाíथयों का दावा है कि परीक्षा में 31 प्रश्न गलत हैं। उच्च न्यायालय भर्ती के परिणाम पर पहले भी रोक लगा चुका है।1याचिकाकर्ता रेखा देवी, जितेंद्र श्योराण ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से कालेज स्तर पर भूगोल विषय के प्राध्यापकों के पदों के लिए पांच मार्च 2017 को परीक्षा हुई थी। एक जून को परिणाम भी जारी कर दिया गया था। 1हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई1याचिकाकर्ता की ओर से एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट न्यायालय में दी गई है। बुधवार को उच्च न्यायालय में बहस में पांच प्रश्नों को भी गलत माना है। शुक्रवार को भी उच्च न्यायालय में तारीख है।परीक्षा रद करने की मांग1याचिकाकर्ता ने मांग की है कि परीक्षा को रद किया जाए। इससे पहले आयोग 18 प्रश्नों के गलत साबित होने के बाद फिजिक्स की परीक्षा को रद कर चुका है।

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