HRA new letter clarification


‼HMVA‼
❗ हरियाणा सरकार द्वारा 14 अगस्त को मकान किराया भत्ता बारे एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में नया कुछ भी नहीं है। केवल 1 जनवरी 2016 से मकान किराया भत्ता देने के लिए चल रही याचिकाओं का जवाब देने के लिए यह पत्र जारी किया गया है। पत्र में स्पष्ट लिखा है की सातवें पे कमीशन के अनुसार मकान किराया भत्ता 1 अगस्त 2019 से ही दिया जाएगा और इससे पहले का मकान किराया भत्ता छठे पे कमिशन की बेसिक पे के आधार पर दिया जाएगा।
❗ आज जारी पत्र से पहले जो पत्र व नियम अस्तित्व में हैं उनके अनुसार बेसिक पे का 10%, 20%, 30% मकान किराया भत्ता दिया जाना बनता है और इन पत्रों में यह नहीं लिखा हुआ है  कि ये पत्र केवल छट्टे पे कमिशन की बेसिक पे पर लागू होंगे।
❗ हम शुरू से ही कह रहे हैं की अक्टूबर 2016 के बाद  जो मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ,उसके लिए कोई नियम या पत्र नहीं है और जो दिया जाना चाहिए वह दिया नहीं जा रहा।
❗ 14 अगस्त को जारी पत्र का उद्देश्य कोर्ट में यह दिखाना है की 1 अगस्त 2019 से पहले इसी पत्र के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जा रहा था।
❗ हम यहां यह भी बताना चाहते हैं कि नियमों में आज भी मकान किराया भत्ता 10% ,20%, 30% लिखा हुआ है और जो पत्र जारी किया गया है वह एक आदेश है जो नियम Superced कर सकता।
❗ कानूनन इस तरह के पत्रों की कोई वैधता नहीं होती और हमें नहीं लगता कि इस पत्र से हाई कोर्ट में चल रहे हमारे गाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
❗ माननीय हाईकोर्ट में मकान किराया भत्ता की याचिका की सुनवाई ही आज ही निर्धारित थी लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण कोई सुनवाई नहीं हो पाई और अब इसकी सुनवाई 10 फरवरी 2020 को होगी।
❗ हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे और हरियाणा के कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से सेवंथ पे कमिशन के अनुसार 10% 20% और 30% एसआरए लेने में सफल रहेंगे

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