Haryana school open date!

दो नवंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी

चंडीगढ़: हरियाणा में दो नवंबर से नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल व कॉलेज खुल जाएंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह से लागू करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बुधवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा, जिला मौलिक शिक्षा व सभी जिला परियोजना समंवयकों को निर्देश जारी कर दिए। स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने SOPs को केंद्र के अनलॉक-5 दिशानिर्देशों और उनकी संबंधित जमीनी स्थिति के अनुसार तैयार करने की आवश्यकता होगी।

स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों के लिए नवीनतम दिशानिर्देश: इन बातों का रखना होगा ध्यान

◼स्कूलों में विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही आ सकेंगे।

◼ स्कूल की तरफ से विद्यार्थियों पर उपस्थिति को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। कक्षाऐ 3 घंटे लगेंगीं।

◼डिजिटल लर्निंग को स्कूल प्रोत्साहित करेंगे। 

◼अगर स्कूल खुलने के बावजूद विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन को मुहैया कराना होगी।

◼स्कूल आने वाले विद्यार्थियों से दो गज की दूरी, फेस मास्क या कवर व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा का पालन कराना होगा। 

◼स्कूलों व कोचिंग संस्थानों पर मानक संचालन प्रक्रिया का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। 

◼स्कूलों को सोशल डिस्‍टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों के बैठने की योजना में बदलाव करना होगा और छात्रों के विभिन्न समूहों के लिए आने और जाने समय में बाहर करना होगा।

◼स्कूलों को स्कूल के सभी हिस्सों की उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करने, हैंड वाश और कीटाणुशोधन के लिए प्रावधान, बैठने की योजना, सुरक्षित परिवहन योजना, टाइम टेबल, प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सावधानी बरतना अनिवार्य किया गया है।

◼केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के मुखिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि पीएचडी शोधकर्ताओं व विज्ञान प्रौद्योगिकी संकाय के कॉलेज छात्रों की लैबोरेटरी व शोध कार्य के लिए उपस्थिति जरूरी है। 

◼निजी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शोधकर्ताओं व अन्य विद्यार्थियों पर भी यही नियम लागू होंगे।

इसके साथ ही कुछ प्रतिबंधों और प्रोटोकॉल के साथ स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों को बरतते हुए मेट्रो ट्रेन परिचालन, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं, धार्मिक स्थान, योग एवं प्रशिक्षण संस्थान, व्यायामशाला, सिनेमाघरों, मनोरंजन पार्क और अन्य सेवाएं शामिल हैं, जिन्हें खुलने की छूट मिली है

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