हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।
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