*SERVICE RULES हर कार्यस्थल पर सभी महिलाओं के लिए छोटे बच्चों की देखभाल संबंधी सेवा अधिकार नियम
*कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के बच्चे की आयु 15 माह तक है उनकी कार्यालय समय के दौरान देखभाल और उन्हें feed करवाने के लिए क्या हरियाणा सरकार द्वारा Nursing Break की सुविधा दी जाती है?
*यहाँ यह स्प्ष्ट किया जाता है कि THE HARYANA MATERNITY BENEFIT RULES, 1967 के Rule 6 के तहत ऐसी महिला कर्मचारियों जिनके बच्चे की आयु 15 माह या उससे कम है, उन्हें प्रतिदिन 15-15 मिनट के 2 nursing break उनके कार्यालयाध्यक्ष द्वारा दिए जाने अनिवार्य हैं। यह nursing break महिला को उसके कार्यस्थल पर दिए जाने वाले सामान्य rest से अलग अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे।
*इतना ही नहीं यदि महिला कर्मचारी द्वारा अपना बच्चा कार्यालय स्थल से बाहर कहीं छोड़ा जाता है तो उसे आने-जाने का अधिकतम 15-15 मिनट का समय और भी दिया जाएगा और यह समय nursing break के 15 मिनट के समय से अतिरिक्त होगा।
*ज्यादातर महिला कर्मचारियों को तो इस नियम के बारे में पता ही नहीं है। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं द्वारा बार-बार इसके बारे में शिकायत की जा रही है कि विद्यालय मुखिया द्वारा उन्हें nursing break नहीं दिया जाता है और यदि कोई दे भी देता है तो वह इस धौंस के साथ देता है कि मैं आपको oblige कर रहा/रही हूँ इसलिए आप मेरा फलाँ काम करें।
*सरकारी नियमों में स्प्ष्ट है कि यदि THE HARYANA MATERNITY BENEFIT RULES, 1967 के नियमों का पालन करने में कोई कार्यालयाध्यक्ष आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाकर विभागीय कार्यवाही हेतु लिखा जा सकता है.
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