Annexure-I
निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, शिक्षा सदन सैक्टर-5 पंचकूला, हरियाणा ।
वैज्ञानिकिकरण की प्रक्रिया में सरपल्स जे०बी०टी० अध्यापकों / अध्यापिकाओं मुख्य अध्यापकों / अध्यापिकाओं को सरप्लस को घोषित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए गए है
1. सरप्लस अध्यापको में विद्यालय से सर्वप्रथम कनिष्ठ अतिथि जे०बी०टी० अध्यापक को सरप्लस किया जाएगा। यदि अतिथि अध्यापक 70 प्रतिशत विकलांग है तो सरप्लस नही किया जाएगा।
II. यदि जिले में सभी अतिथि अध्यापक सरपल्स है तो उस स्थिति में सभी अतिथि अध्यापकों को सरपल्स घोषित किया जाएगा तथा उन्हें Guest Teacher Adjustment policy अनुसार अन्य जिलों में भेजा जाएगा।
।। यदि किसी विद्यालय में अतिथि जे०मी०टी० अध्यापक कार्यरत नहीं है तो उस स्थिति में उस Regular जे०बी०टी० अध्यापक को सरप्लस किया जाएगा जिसका उस स्कूल में ठहराव सबसे अधिक है।
IV. किसी भी मुख्य शिक्षक को सरप्लस नहीं किया जाएगा। V. यदि सरप्लस होने पर वरिष्ठ जे०बी०टी० अध्यापक के स्थान पर कोई अन्य जे०बी०टी० अध्यापक सरप्लस होना चाहता है तो दोनो अध्यापकों की लिखित सहमति प्रस्तुत करके दूसरे अध्यापक को सरप्लस किया जा सकता है।
VI. किसी भी (Protected Category) (Widow, Physically Handicapped 70% or above. parityakta, Divorce Terminal Disease & Retiree within one year) के अध्यापक को सरप्लस नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में सभी अध्यापक Protected Category है तो उनमें से सबसे अधिक ठहराव वाले अध्यापक को सरप्लस घोषित किया जाएगा।
कृप्या इन आदेशों की दृढता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
Kamle
सहायक निदेशक मौलिक शिक्षा शाखा कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला ।
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment