उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के यादि कमांक 4/05-2021 दिनांक 26.04.2023 की निरंतरता में।
विषयांकित मामले में आपको पुनः निर्देश दिये जाते है कि स्कूलों के खातों (RCF, CCWF, CWF, General Fund etc.) में प्राप्त मीड डे मिल की ब्याज (कुकिंग कोस्ट) की राशि को सबंन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपने खाते में मंगवाया जाये इसके उपरांत ही खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा कुकिंग कोस्ट की राशि पर प्राप्त व्याज की राशि इक्कट्टे निदेशालय के SNA Account में 3 दिन के अन्दर अन्दर जमा करवाई जाये। यदि उनके खण्ड के किसी भी स्कूल द्वारा मिड डे मील की व्याज की राशि सीधे निदेशालय के SNA Account में जगा करवाई गई तो इसके लिए सबंन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO's) जिम्मेदार होंगे और साथ ही सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO's), अपने अपने जिला मौलिक शिक्षा अधिकरियों के माध्यम से निदेशालय के SNA Account में जमा करवाई गई कुकिंग कोरट की व्याज की राशि का UC (Utilization Cirtificate) 3 दिन के अन्दर इस निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
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