शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जेबीटी टीचर को बीएलओ नहीं बनाया जा सकता और जिस कर्मचारी को बीएलओ बनाया जाता है वह कर्मचारी इस बूथ का मतदाता होना चाहिए इस बारे में निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 2010 में ही लेटर जारी कर दिया गया था l
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