Document required for student admission

यादी क्रमांकः KW 20/1-2016 ACD (1)

दिनांक 18.04.2024

प्रवेश उत्सव के तहत नामांकन में परिवार पहचान पत्र (PPP) एवं आधार नम्बर की अनिवार्यता के सन्दर्भ में।

विषयः

उपरोक्त विषय के संदर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि राज्य के विद्यालयों में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है जिसमें राज्य को शून्य ड्रापआउट बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। विभाग के संज्ञान में आया है कि अभी भी कुछ बच्चों जिसमें विशेषकर प्रवासी मजदूरों के बच्चे, ईंट भट्ठे पर कार्यरत लेबर या कन्सट्रक्शन साइट पर कार्यरत परिवारों के बच्चों को PPP तथा आधार के अभाव में नामांकन से वंचित किया जा रहा है जो समुचित नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आधार नम्बर नहीं है अथवा परिवार पहचान पत्र भी नहीं है उनका नामांकन बिना किसी बाधा के किया जाना है। हालांकि इस सन्दर्भ में माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 05.04.2024 को SCERT में हुई DEO/DEEO की बैठक में भी अवगत करवाया गया था।

अतः आपसे पुनः आग्रह किया जाता है कि RTE Act 2009 की अनुपालना में नेबरहुड सरकारी विद्यालय द्वारा दाखिले की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी को तुरन्त दाखिला दिया जाए। विद्यालय के दाखिला खारिज रजिस्टर में उसका नामांकन करके शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली निःशुल्क हकदारियां जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तकें इत्यादि प्रदान की जाएं। नामांकन के लिए आयु के साक्ष्य के दस्तावेज के लिए हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 9 (1) में व्यवस्था की गई है। यदि आवेदक बालक के पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है तो आंगनवाड़ी अभिलेख, हस्पताल या नर्स या दाई के रजिस्टर का अभिलेख तथा अगर यह भी उपलब्ध नहीं है तो माता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र भी मान्य होगा। आपको यह भी अवगत

Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253 कार्यालय शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष 91 (0172) 2500246 पीकता 91 (0172) 2560253

करवाया जाता है कि यह विद्यार्थी विद्यालय की छात्र संख्या का अनिवार्य भाग होंगे एवं Post Rationalize के समय इस छात्र संख्या को सम्मिलित किया जाएगा।

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों में यह सूचना अग्रेषित करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि किसी भी बालक को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए तथा PPP एवं आधार नम्बर के अभाव में नामांकन से मना न किया जाए। विद्यार्थियों का डेटा MIS पर

अपलोड करने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी।

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