School Admission Student, parents screening/ test fine rule RTE

यादी क्रमांक:- KW 20/1-2016 ACD (1) दिनांक:- 19.04.2024

विषयः

विद्यालयों में नामांकन के लिए Screening करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विभाग के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा नामांकन के लिए Screening की जा रही है जिसमें बच्चों का टैस्ट लिया जा रहा है। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की अवहेलना है।

No school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee and subject the child or his parents or guardian to any screening procedure. Subject a child to screening procedure, shell be punishable with fine which may extend to 25,000/- for the first contravention and 50,000/- for each subsequent contravention.

"किसी भी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है जो वह जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000/- रुपये तक और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000/- रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"

आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 13 की अनुपालना सुनिश्चित करें। सभी राजकीय विद्यालयों को यह भी निर्देशित करें कि राजकीय विद्यालय से आठवीं पास करने वाले विद्यार्थी का नौंवी कक्षा में नामांकन के लिए नेबरहुड स्कूल द्वारा कोई टैस्ट न लिया जाए, विद्यार्थी को तुरन्त दाखिला दिया जाए। कुछ विद्यालयों द्वारा ऐसे टैस्ट लिये जा रहे हैं, उन्हें तुरन्त बन्द किया जाए। आठवीं पास करने वाले प्रत्येक बालक का अवस्थांतर (Transition) नेबरहुड स्कूल का अनिवार्य दायित्व है।

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