उपरोक्त विषय के संदर्भ में। विषयः इस सम्बना मे ं आपको सूचित किया जाता है कि अतिथि अध्यापकों के विदेश जान े हेतु कोई भी हिदायते नही ं ह ै तथा अतिथि अध्यापकों पर HCS Service Rules लागू नही ं होते है । यदि कोई अतिथि अध्यापक विदेश जाना चाहता है तो यह अपना अवकाश अवैतनिक अवकाश सक्षम अधिकारी (जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी) से स्वीकृत करवाकर विदेश यात्रा कर सकता है।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment