हरियाणा के दो कर्मचारियों द्वारा अपने अपने पिता के मेडिकल क्लेम के लिए किए गए केस में कोर्ट ने दिया कर्मचारियों के हक में फैसला, विभाग ने dependent के 3500 रूपए प्रति माह से ज्यादा इनकम होने पर क्लेम कर दिया था रिजेक्ट
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