चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा सरकार ने एक जनवरी से 30 सितंबर 2006 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विसंगतियों के संबंध में स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन गणना में नान प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) को भी शामिल किया जाएगा। वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वेतन परिभाषा में पेंशन लाभ के लिए एनपीए की गणना नहीं की गई, परंतु एक जनवरी 2006 से पहले पूर्व संशोधित ढांचे में लिए गए पारिश्रमिक का उल्लेख करना अनिवार्य है। प्रवक्ता ने बताया कि एचसीएमएस डाक्टर जो 7 दिसंबर 2001 और 17 अप्रैल 2006 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, के संबंध में पेंशन संशोधन के लिए केवल नोशनल आधार पर एनपीए की गणना की जाएगी और पहले से जारी निर्देशों के अनुसार वास्तविक लाभ 18 अप्रैल 2006 से प्रभावी होंगे।
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