Showing posts with label hry gov. Show all posts
Showing posts with label hry gov. Show all posts

निजी सहायक निजी सचिव के पद पर अपग्रेड

चंडीगढ़ प्रदेश सरकार ने विभागाध्यक्षों के पास निजी सहायक के पद को निजी सचिव के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, ताकि इन श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के और अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। प्रदेश की मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया।


गैर-भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों सहित सचिव या विशेष सचिव रैंक के अधिकारी, जो विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं और वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हैं, वे निजी सचिव के 9300-34, 800+4200 रुपए ग्रेड वेतन की सेवाओं के पात्र होंगे।

वे निजी सहायक के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जैसे कि निजी सहायक या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक के लिए पात्र नहीं होंगे। विधि परामर्शी कार्यालय और सचिव, हरियाणा विधि एवं विधायी विभाग तथा हरियाणा महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के अलावा कोई भी अन्य अधिकारी निजी सचिव की सेवाओं के लिए पात्र नहीं होगा, चाहे वह वेतनमान 37,400-67,000+10,000 रुपए या इससे अधिक के ग्रेड-वेतन में हो। यदि निदेशालय में निजी सचिव का पहले से ही कोई दूसरा पद विद्यमान है तो जैसे ही पद की सेवानिवृत्ति या रिक्त स्थिति होने पर पद को उत्सर्ग (सरेंडर) समझा जाएगा तथा ऐसे मामलों में इस पद के स्थान पर निजी सहायक के पद स्वत: नवीनीकरण समझे जाएंगे।

निजी सहायक जो एक

वर्ष का निजी सहायक के रूप में अनुभव रखते हैं या वरिष्ठ स्केल आशुलिपिक जो आठ वर्ष का अनुभव रखते हैं, वे निजी सचिव के पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। इस संबंध में सेवा नियमों में आवश्यक प्रावधान एक वर्ष के अंदर-अंदर कर दिए जाएंगे।

See Also

Education News Haryana topic wise detail.