Guest teachers decision today
: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत पक्का होंगे या नहीं, बृहस्पतिवार को लगभग इसका निर्णय हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए कानूनी सलाहकार (एलआर) से राय मांगी थी, जो उन्होंने सौंप दी है।1 शिक्षा विभाग के पास भी कानूनी सलाहकार की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। बृहस्पतिवार को सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। दोपहर 12 बजे उन्होंने राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए भी बुलाया है। महानिदेशक वार्ता के दौरान ही संघ पदाधिकारियों को गेस्ट टीचर्स के पक्का होने को लेकर कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय से अवगत कराएंगे। गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां वैसे तो स्कूलों में वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई थीं, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2009 में इन्हें अनुबंध पर ले लिया था। इसलिए हाल ही में सरकार द्वारा लागू की गई तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति की सभी शर्तो को गेस्ट टीचर्स पूरा करते हैं। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव व महासचिव भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार से उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर उनके हित में कानूनी सलाहकार की राय नहीं आती है तो वे कक्षाओं का बहिष्कार कर 16 अगस्त से शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे।
राज्य शिक्षक पुरस्कार को पारदर्शी बनाने की पहल
राज्य शिक्षक पुरस्कार को पारदर्शी बनाने की पहल
येहैं नए मानदंड: पांचवींतक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्राथमिक अध्यापक श्रेणी में और कक्षा 6 से 12 तक को पढ़ाने वाले अध्यापकों को माध्यमिक स्कूल शिक्षा अध्यापकों की श्रेणी में रखा जाएगा। किसी भी अध्यापक को पुरस्कार के लिए आवेदन करने या आवेदन भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 31 दिसंबर 2013 तक 15 साल का नियमित कक्षा शिक्षण अनुभव रखने वाले अध्यापक और 20 वर्ष का नियमित शिक्षण रखने वाले मुख्याध्यापक प्रधानाचार्य ही पात्र होंगे। समावेशी शिक्षा में कार्यरत अध्यापकों के लिए अनुभव 15 वर्ष से कम कर 10 वर्ष और हेडमास्टर प्रधानाचार्य के संबंध में यह अनुभव 20 से 15 वर्ष कर दिया गया है। एससीईआरटी निदेशक स्टाफ, डीईओ,डीईईओ, डीआईईटी, जीईटीटीआई, उपजिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बीईईओ, एईओ सहित शैक्षणिक प्रशासक इन पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, मौलिक स्कूल हेडमास्टर, हाईस्कूल हेडमास्टर एवं प्रधानाचार्य जो एससीईआरटी, एसपीडी, एसएसए के कार्यालय तथा मौलिक निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा पर इन पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा। इनके लिए संबंधित निदेशक सिफारिश कर राज्य चयन समिति को भेजेगा। इसके अलावा जिलास्तरीय समिति मानदंडों के अनुसार विभिन्न श्रेणी मामलों में जांच करेगी। उसमें 70 फीसदी से अधिक अंक वाले मामले हैं। उनकी सिफारिश राज्यस्तरीय समिति को जाएगी।
विचारणीय स्रोत: इसपुरस्कार के लिए शामिल होने के लिए अध्यापक की विशेष शैक्षणिक दक्षता एवं क्षमता, अध्यापन की गुणवत्ता, पेशेवर क्षमता, टीम स्प्रिट, स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना, नवीनतम अध्यापन कार्य प्रणाली, परिणाम, टीचर प्रोडक्ट्स, टीचिंग इनोवेशन, व्यक्तिगत उपलब्धियां विचारणीय स्रोत होंगे।
इसके तहत ही सिफारिश को आगे बढ़ाया जाएगा।
रिवाइज हो सकता है जेबीटी भर्ती का रिजल्ट
रिवाइज हो सकता है जेबीटी भर्ती का रिजल्ट!** हाल ही में भर्ती बोर्ड ने 9,870 की लिस्ट जारी की खरखौदा : करीब डेढ़ वर्ष लंबित रहने के बाद हाल हीमें घोषित 9,870 जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती का रिजल्ट संशोधितहो सकता है। अध्यापक भर्ती बोर्ड ने मेवात गैर मेवात दोनों कैडर के जेबीटी के पदों का सशर्त रिजल्ट जारी किया। वर्ष 2013 से शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) पास अभ्यर्थियों से संबंधी केस कोर्ट में विचाराधीनहै। अगर फैसला उनके हक में जाता है तो रिजल्ट रिवाइज होगा। कट ऑफ मार्क्स के मुताबिक उनकाचयन हो जाएगा। साथ ही कम अंक लेकर चयनित हुए जेबीटी अध्यापकों को चयनसूची से बाहर कर दिया जाएगा। कटऑफ मार्क्स पर निगाहेंप्रदेश में 9870 नव चयनितजेबीटी की निगाह अध्यापकभर्ती बोर्ड द्वारा जारीकी जाने वाली कट ऑफ मार्क्स लिस्ट पर टिकी हुई है। क्योंकि जिन चयनित अध्यापकों के कम अंक होंगे उनके हाथ निराशा लग सकती है। लेकिन चयनित अध्यापकों को उम्मीद है कि केस का फैसला प्रदेश सरकार के हित में ही जाएगा जेबीटी भर्ती रिवाइज नहीं होगी।यह है मामला जिन उम्मीदवारों का प्रोविजनल साक्षात्कार लिया था, उनके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से सूची तैयार की हुई है। अगर न्यायालय उन्हें इस भर्ती में शामिल करने के आदेश जारी करता है, तो उस कट ऑफ मार्क्स के मुताबिक उन उम्मीदवारों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। इस कारण जिन उम्मीदवारों के मार्क्स इस सूची में आने वाले उम्मीदवारों से कम हुए तो उनके नाम चयन सूची से हटकर वेटिंग में चले जाएंगे और वेटिंग वालों के नाम सूची से बाहर हो जाएंगे। अब सता रहा डर प्रदेश सरकार द्वारा रिजल्ट घोषित करने के बाद जैसे ही चयन सूची मेंनाम आया तो चयनित उम्मीदवारों को खूब बधाईमिली। लेकिन अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट का फैसला दूसरे पक्ष के हक में चला जाए और कम अंक प्राप्त करने वालों की सूची में उनका नाम हुआ तो वे चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। ...और असर पढ़ाई पर लंबे अरसे से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की कमी की वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है। पहले तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस विचाराधीन होने की वजह से बोर्ड ने रिजल्ट घोषित नहीं किया। चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर आवेदनार्थी पंचकूला में शिक्षा सदन के बाहर धरने पर बैठे रहे। हां, ऐसी संभावना है : "कोर्ट के फैसले के मुताबिक कट ऑफ मार्क के अनुसार लिस्ट रिवाइज हो सकती है। जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में शामिल हैं, उन्हें एक्स सर्विस मैन, ओएसपी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।"--सचिव, स्कूल अध्यापक भर्ती बोर्ड, हरियाणा।