गेस्ट टीचरों को नियुक्ति नहीं दी तो अधिकारी को देना होगा वेतन

गेस्ट टीचरों पर सरकार एक बार फिर से मेहरबान हो गई है। सरकार ने तय किया है कि स्थाई अध्यापकों की नियुक्ति से प्रभावित हुए गेस्ट टीचरों को 15 दिन के भीतर संबंधित जिले में ही एडजेस्ट करना होगा।

इस अवधि के दौरान यदि शिक्षा अधिकारी ऐसा नहीं कर पाते तो गेस्ट टीचरों को वेतन उन्हें देना होगा। इस संदर्भ में विभाग के निदेशक ने चार जून को सभी डीईओ को पत्र लिखकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थाई अध्यापक की नियुक्ति से जहां भी गेस्ट टीचर प्रभावित हुए हैं, उन्हें जिले में रिक्त पद पर नियुक्ति 15 दिन में दी जाए।

गेस्ट टीचरों को हो रहा था नुकसान : स्थाई शिक्षक की नियुक्ति होने से उन्हें आर्थिक हानि हो रही है, क्योंकि कई स्कूलों में हटाए गए गेस्ट टीचरों को लंबे अर्से तक दूसरे स्कूल में नौकरी पर नहीं रखा गया।

लेकिन सुलझी नहीं पहेली : अधिकारियों ने निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन गेस्ट टीचरों के लिए स्थिति साफ अभी भी नहीं हो सकी है। क्योंकि पत्र में न तो यह कहा गया है यह फैसला कब से लागू होना है, और न ही यह गेस्ट टीचरों को नियुक्ति देने के बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन दी गई है।

ऐसे में जब किसी गेस्ट टीचर के पद पर नियमित अध्यापक की नियुक्ति होती है अथवा कोई नियमित शिक्षक तबादला करवाकर आ जाता है तथा गेस्ट टीचर को हटाने के बाद अगर जिले में उसके विषय संबंधित पद खाली ना हुआ तो क्या कदम उठाए जाएंगे।

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