प्रथम परिणाम के आधार पर हों दाखिले: हाईकोर्ट

रोहतक. हाईकोर्ट ने सोमवार को प्राइवेट कॉलेजों की पीएमटी प्रवेश परीक्षा परिणाम व काउंसिलिंग मामले में सुनवाई करते हुए पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को झटका दिया है।

कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रथम परिणाम के आधार पर 169 रैंक तक के विद्यार्थियों की काउंसिलिंग करे। इसके बाद सीटें रिक्त रहने पर दोबारा से पीएमटी की परीक्षा कराई जाए। हेल्थ यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट पीएमटी परीक्षा मामले में पहले परीक्षा परिणाम घोषित किया था।

इसके बाद दोबारा से संशोधित परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसके विरोध में एक छात्रा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला कोर्ट में चले जाने से काउंसिलिंग रद करनी पड़ी थी। कोर्ट के आदेश के बाद अथॉरिटी काउंसिलिंग की तैयारियों में जुट गई है। इसकी पुष्टि करते हुए निदेशक डॉ. चांद सिंह ढुल ने कहा कि कोर्ट से निर्णय आ चुका है। शीघ्र ही काउंसिलिंग शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा।

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