चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में प्रोत्साहन राशि देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रा अनुसूचित जाति और हरियाणा प्रदेश की निवासी होनी चाहिए तथा छात्रा के अभिभावकों की वाषिर्क आय एक लाख रुपये से 2 लाख 40 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि छात्रा को वर्ष में एक बार यह राशि दी जाएगी छात्रा पास होने के पश्चात अगली कक्षा में उक्त योजना के अन्तर्गत राशि लेनी की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त, जो छात्रा पोस्ट मैट्रिक स्कोलशिप स्कीम, अनुसूचित जाति तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों में से किसी भी स्कीम की लाभपात्र होगी, तो वह इस स्कीम के लाभ की पात्र नहीं होगी।
यदि कोई छात्रा गलत तथ्य देकर उक्त स्कीम का लाभ प्राप्त करती है, तो तथ्य गलत साबित होने पर उससे राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योग्य छात्राएं संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के माध्यम से संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 31 दिसम्बर, 2011 तक आवेदन पत्र जमा करवा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से मुफ्त भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रवक्ता ने अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत भिन्न-भिन्न कोर्सो/कक्षाओं में दाखिला लेने के पश्चात छात्राओं को यह राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त जो छात्राएं तकनीकी व्यवसायी कोर्सो में डिप्लोमा जैसे कि बीसीए, नर्सिग/डीफार्मा/बीएड तथा डीएड (जेबीटी) इत्यादि करेंगी, वे हॉस्टलर के लिए 7000 रुपए और नॉन हॉस्टलर के लिए 5000 रुपए की पात्र होंगी।
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रा अनुसूचित जाति और हरियाणा प्रदेश की निवासी होनी चाहिए तथा छात्रा के अभिभावकों की वाषिर्क आय एक लाख रुपये से 2 लाख 40 हजार रुपये तक होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि छात्रा को वर्ष में एक बार यह राशि दी जाएगी छात्रा पास होने के पश्चात अगली कक्षा में उक्त योजना के अन्तर्गत राशि लेनी की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त, जो छात्रा पोस्ट मैट्रिक स्कोलशिप स्कीम, अनुसूचित जाति तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों में से किसी भी स्कीम की लाभपात्र होगी, तो वह इस स्कीम के लाभ की पात्र नहीं होगी।
यदि कोई छात्रा गलत तथ्य देकर उक्त स्कीम का लाभ प्राप्त करती है, तो तथ्य गलत साबित होने पर उससे राशि वसूल की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योग्य छात्राएं संबंधित विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान के माध्यम से संबंधित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में 31 दिसम्बर, 2011 तक आवेदन पत्र जमा करवा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से मुफ्त भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
प्रवक्ता ने अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत भिन्न-भिन्न कोर्सो/कक्षाओं में दाखिला लेने के पश्चात छात्राओं को यह राशि दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त जो छात्राएं तकनीकी व्यवसायी कोर्सो में डिप्लोमा जैसे कि बीसीए, नर्सिग/डीफार्मा/बीएड तथा डीएड (जेबीटी) इत्यादि करेंगी, वे हॉस्टलर के लिए 7000 रुपए और नॉन हॉस्टलर के लिए 5000 रुपए की पात्र होंगी।
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