शिक्षा का अधिकार नियम अब नई सौगात लेकर आया है। अब प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ले रहे बच्चों की फीस भी शिक्षा विभाग अदा करेगा। यह फीस शिक्षा निदेशालय द्वारा सीधे स्कूल के खाते में जमा कराई जाएगी। इस योजना के तहत निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से विशेष बच्चों की रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में इस योजना से करीब 20 हजार बच्चों को लाभ मिलेगा। कैथल में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 450 है। प्रति बच्चा कितनी राशि अदा करेगा इस बारे में शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है। इस योजना के तहत विभिन्न प्राइवेट स्कूल की पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, विधवा महिला, विकलांग बच्चे व विकलांग अभिभावकों के बच्चों के साथ विशेष गरीबों को भी शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग के इस कदम से गरीब बच्चों व उनके अभिभावकों में शिक्षा की नई किरण जगी है। शिक्षा के अधिकार नियम के तहत सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के मूलभूत ढांचे में व्यापक फेरबदल किया जा रहा है। बच्चों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर भी बल दिया जा रहा है। निदेशालय को भेजी रिपोर्ट : डीईईओ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी दर्शना देवी ने बताया कि निदेशालय की इस योजना से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा मिल पाएगी। जिले में उन्होंने विभिन्न स्कूलों के ऐसे 450 बच्चों की रिपोर्ट भेजी है। इनका खर्च निदेशालय द्वारा सीधे स्कूल के खाते में जमा कराया जाएगा।
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