थर्ड ग्रेड टीचर के योग्य नहीं है एनटीटी कोर्स धारी : हाईकोर्ट

जयपुर.हाईकोर्ट ने एनटीटी (नर्सरी टीचर ट्रेनिंग) धारकों को बीएसटीसी कोर्स के समकक्ष नहीं मानते हुए थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2008 में एनटीटी धारकों को शामिल नहीं करने को सही करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड टीचर की योग्यता नहीं रखते। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह आदेश अभिलाषा व आठ अन्य की याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने सरकार को कहा कि यदि एनटीटी धारकों को ब्रिज कोर्स कराकर बीएसटीसी के समकक्ष मानने की नीति हो तो प्रार्थी सरकार को प्रतिवेदन दें। सरकार प्रतिवेदन का दो महीने में सहानुभूति पूर्वक निपटारा करे। याचिकाओं में कहा कि आरपीएससी ने थर्ड ग्रेड भर्ती में उन्हें योग्य नहीं माना है, जबकि उनकी पढ़ाई भी बीएसटीसी कोर्स के समान ही है। 
जवाब में आरपीएससी ने कहा-एनसीटीई नियमों के अनुसार एनटीटी धारक नर्सरी को पढ़ाने के योग्य हैं व उन्हें थर्ड ग्रेड टीचर पद योग्य नहीं माना जा सकता

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age