नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही वे प्रोन्नति के साथ वरिष्ठता का लाभ भी नहीं ले पाएंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठता के साथ एससी और एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण देने के मायावती सरकार के कानून संशोधन को असंवैधानिक ठहरा दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है जो लोग संशोधित नियम का लाभ पाकर प्रोन्नति पा चुके हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा।www.teacherharyana.blogspot.in
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