सुप्रीम कोर्ट ने भी अनसुनी की टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएडधारियों की फ़रियाद

for court desion
click me/here
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
सुप्रीम कोर्ट ने टेट के लेवल फर्स्ट पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल वन के योग्य मानने बाबत राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती परीक्षा के प्रोसेस को याचिका के निस्तारण के अधीन कर दिया है।



गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा शनिवार को जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें अब लेवल वन पास बीएड धारी शिरकत नहीं कर सकेंगे। आरटेट परीक्षा के लेवल फर्स्ट उत्तीर्ण बीएड धारकों के पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 19 मई 2012 को आदेश पारित करते हुए 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लेवल फस्र्ट के योग्य माना था।



बाद में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की। मुख्‍य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने 25 मई को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती परीक्षा को अपील के निस्तारण के अधीन किया था। खंडपीठ के इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्रार्थी वीराराम व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

शिक्षक भर्ती: गुडलक! परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ काम की बातें
शिक्षक भर्ती: किसी को प्रवेश पत्र नहीं मिला तो किसी के रोल नंबर गलत
शिक्षक भर्ती : बाहरी अभ्यर्थियों के लिए मेहमानों सरीखी सुविधाएं

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Education News Haryana topic wise detail.