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सुप्रीम कोर्ट ने भी अनसुनी की टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएडधारियों की फ़रियाद

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सुप्रीम कोर्ट ने टेट के लेवल फर्स्ट पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल वन के योग्य मानने बाबत राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए भर्ती परीक्षा के प्रोसेस को याचिका के निस्तारण के अधीन कर दिया है।



गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा शनिवार को जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें अब लेवल वन पास बीएड धारी शिरकत नहीं कर सकेंगे। आरटेट परीक्षा के लेवल फर्स्ट उत्तीर्ण बीएड धारकों के पक्ष में राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 19 मई 2012 को आदेश पारित करते हुए 2 जून को आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के लेवल फस्र्ट के योग्य माना था।



बाद में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की। मुख्‍य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने 25 मई को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती परीक्षा को अपील के निस्तारण के अधीन किया था। खंडपीठ के इस आदेश को चुनौती देने के लिए प्रार्थी वीराराम व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।

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शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे टेट फर्स्ट लेवल पास बीएडधारी+++शिक्षक भर्ती : द्वितीय लेवल के प्रवेश-पत्र अपलोड

जोधपुर.हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में हाईकोर्ट के ही एकल पीठ के 19 मई 2012 को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें टेट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को तृतीय श्रेणी परीक्षा में प्रवेश दिए जाने के आदेश दिए गए थे।

आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अपील के साथ ही करीब 500 से अधिक याचिकाएं लंबित है जिनकी सुनवाई जुलाई माह में होनी है। राज्य सरकार चाहे तो भर्ती परीक्षा करवा सकती है, लेकिन इसके परिणाम उपरोक्त अपील व याचिकाओं के निस्तारण के अधीन रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से सूर्यप्रकाश व अन्य बनाम सरकार व वीराराम व अन्य बनाम सरकार याचिकाओं में न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने टेट के फर्स्ट लेवल में उत्तीर्ण बीएड धारकों को जून माह में आयोजित तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए थे।

पहले एनसीटीई से मांगा था जवाब

अपील की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को खंडपीठ ने पहले एनसीटीई से इस बात का स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वे 1 जनवरी 2012 के बाद में टैट के फर्स्ट लेवल पास बीएड धारकों को भर्ती परीक्षा में प्रवेश देने का इरादा है अथवा नहीं। इस पर एनसीटीई के अधिवक्ता कुलदीप माथुर व सरकार की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता जीआर पूनिया ने विरोध करते हुए कहा कि एनसीटीई को प्रवेश देने का अधिकार नहीं है जबकि अप्रार्थी याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डॉ. पीएस भाटी ने जोरदार विरोध किया।
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जयपुर.तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए द्वितीय लेवल के प्रवेश-पत्र अपलोड कर दिए गए हैं, जबकि प्रथम लेवल के प्रवेश-पत्र हाईकोर्ट के फैसले के बाद अपलोड किए जाएंगे। हाईकोर्ट की खंडपीठ में शुक्रवार को पंचायतीराज विभाग की याचिका पर सुनवाई होनी है। पंचायती राज विभाग आयुक्त अपर्णा अरोड़ा के अनुसार गुरुवार शाम साढ़े छह बजे तक द्वितीय लेवल के 15,000 प्रवेश पत्र डाउन लोड किए गए।

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