हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने गे्रस अंक देने की प्रणाली को बंद करके उत्तीर्ण अंक 35 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व स्वयं वित्त पोषित पालीटेक्निक कॉलेजों को इस बारे में लिखित में निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इससे संबंधित परीक्षाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से स्वीकृत और हरियाणा राज्य तक नीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध पालीटेक्निककॉलेजों में ही आयोजित की जाएगी। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निर्णयों के मुताबिक वर्ष 2012-13 की परीक्षाओं के लिए कोई ग्रेस अंकों का प्रावधान नहीं होगा, जबकि उत्तीर्ण प्रतिशत 35 से 33 प्रतिशत की गई है। गे्रस अंकों के संबंध में यदि कोई आदेश या अधिसूचना पूर्व में जारी की गई है, तो उसे रद माना जाएगा। प्रत्येक थ्योरी पेपर में 33 प्रतिशत और प्रैक्टिकल पेपर में 40 प्रतिशत अंक लेने वाले प्रार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। विभिन्न विषयों में री-अपीयर के मद्देनजर विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर या कक्षा में भेजा जाएगा। यदि विद्यार्थी ने सभी सेशन और फाइनल थ्योरी परीक्षा के साथ पहले सेमेस्टर के प्रैक्टिकल उत्तीर्ण नहीं किए हैं तो पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, दूसरे सेमेस्टर के थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को 6वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नए पाठयक्रम के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में री-अपीयर होने वाले सभी विद्यार्थी नवंबर व दिसंबर-2012 की परीक्षाओं में बैठेंगे। उपस्थिति और लगातार मूल्यांकन के संबंध में छूट देते हुए उन्होंने कहा कि 100 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए पांच नंबर, 150 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए 8 नंबर, 50 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए तीन नंबर फाइनल एक्सटरनल थ्योरी परीक्षा में उपस्थिति और लगातार मूल्यांकन के लिए जोडे़ जाएंगें
तकनीकी कोर्सो में अब 33 फीसद अंक पाने वाले विद्यार्थी होंगे पास
हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने गे्रस अंक देने की प्रणाली को बंद करके उत्तीर्ण अंक 35 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व स्वयं वित्त पोषित पालीटेक्निक कॉलेजों को इस बारे में लिखित में निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि इससे संबंधित परीक्षाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से स्वीकृत और हरियाणा राज्य तक नीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध पालीटेक्निककॉलेजों में ही आयोजित की जाएगी। राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के निर्णयों के मुताबिक वर्ष 2012-13 की परीक्षाओं के लिए कोई ग्रेस अंकों का प्रावधान नहीं होगा, जबकि उत्तीर्ण प्रतिशत 35 से 33 प्रतिशत की गई है। गे्रस अंकों के संबंध में यदि कोई आदेश या अधिसूचना पूर्व में जारी की गई है, तो उसे रद माना जाएगा। प्रत्येक थ्योरी पेपर में 33 प्रतिशत और प्रैक्टिकल पेपर में 40 प्रतिशत अंक लेने वाले प्रार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। विभिन्न विषयों में री-अपीयर के मद्देनजर विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर या कक्षा में भेजा जाएगा। यदि विद्यार्थी ने सभी सेशन और फाइनल थ्योरी परीक्षा के साथ पहले सेमेस्टर के प्रैक्टिकल उत्तीर्ण नहीं किए हैं तो पांचवे सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, दूसरे सेमेस्टर के थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने वाले विद्यार्थियों को 6वें सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नए पाठयक्रम के अनुसार प्रथम सेमेस्टर में री-अपीयर होने वाले सभी विद्यार्थी नवंबर व दिसंबर-2012 की परीक्षाओं में बैठेंगे। उपस्थिति और लगातार मूल्यांकन के संबंध में छूट देते हुए उन्होंने कहा कि 100 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए पांच नंबर, 150 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए 8 नंबर, 50 नंबरों के थ्योरी परीक्षा के लिए तीन नंबर फाइनल एक्सटरनल थ्योरी परीक्षा में उपस्थिति और लगातार मूल्यांकन के लिए जोडे़ जाएंगें