राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल-1 भर्ती में आरटेट में 55 प्रतिशत से कम अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने यह नोटिस मुख्य सचिव, पंचायतीराज के शासन सचिव एवं आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को जारी किया है।
यह आदेश न्यायधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने याचिकाकर्ता राजेन्द्र बांगरा व अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई में दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने कहा कि जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के उत्तीर्णाक 60 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की हुई है, इसी नाते उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा नियमानुसार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के लिए भी योग्य मानते हुए भर्ती परीक्षा में प्रवेश दिया गया, फिर उनकी नियुक्ति पर रोक क्यों लगाई जा रही है।
न्यायाधीश व्यास ने अधिवक्ता चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए सरकार को नोटिस जारी किए। साथ ही इस प्रकार की सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की।