शिक्षक चयन बोर्ड-उम्मीदवारों का होगा प्रोविजनल इंटरव्यू


हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी में राजनीति शास्त्र, कॉमर्स, हिन्दी व इतिहास विषय में कटऑफ मा‌र्क्स जारी करने से चयन प्रक्रिया से बाहर हुए उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। हिसार निवासी ममता, सुशीला, शारदा व सूर्यप्रकाश ने बोर्ड के इस फैसले के तहत उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एसके सिकरी व आरके जैन की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार व शिक्षक चयन बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं का प्रोविजनल इंटरव्यू लेने के आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बहस करते हुए खंडपीठ को बताया कि सरकार ने नए सेवा नियम हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर (ग्रुप बी) सर्विस रूल्स 2012 अधिसूचित करते हुए जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, वे सभी योग्यताएं याचिकाकर्ता पूरी करते हैं। सरकार द्वारा चार वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों को बीएड व पात्रता परीक्षा से छूट देने का भी इन नियमों में प्रावधान किया गया है

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