हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंञी एवं इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला और उनके विधायक पुञ समेत 53 लोगों की किस्मत का फैसला सुना दिया है।

रोहिणी की सीबीआई स्‍पेशल कोर्ट  ने हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंञी एवं इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला और उनके विधायक पुञ समेत 53 लोगों की किस्मत का फैसला सुना दिया है। मामले में सभी 50 से ज्‍यादा आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दे दिया है और सभी को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इन सभी की सजा पर फैसला सुनाने के लिए 22 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। स्‍पेशल जज विनोद कुमार ने
अपने आदेश में कहा, अभियोजन पक्ष सभी आरोपियों  के खिलाफ प्रथम दृष्‍टया आरोपों को साबित करने में सफल साबित रहा है। सभी आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है और उन्‍हें हिरासत में लेने के आदेश दिए जाते हैं। अदालत के आदेशों के बाद ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला, उनके राजनीतिक सलाहकार रहे शेरसिंह बडशामी, पूर्व आईएएस अधिकारी संजीव कुमार समेत अन्‍य सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इन सभी को यहां से सीधा जेल भेजा जाएगा।
स्‍पेशल जज ने आरोपी संख्‍या 1 से लेकर 20 तक की सजा पर बहस के लिए 17 जनवरी की तारीख की है। जबकि आरोपी संख्‍या 21 से 40 तक की सजा पर बहस 19 और बाकी बचे आरोपियों की सजा पर बहस के लिए 21 जनवरी को होगी।
यह घोटाला प्रदेश का बहुचर्चित घोटाला था। स्‍पेशल जज के निर्देशों के अनुसार सभी आरोपी और दोनों पक्षों के वकील सुबह 10 बजे ही अदालत में पहुंच गए थे। चौटाला पिता-पुञ भी कोर्ट में हाजिर हुए। इस घोटाले के तहत हरियाणा में तीन हजार से अधिक जेबीटी शिक्षकों की कथित तौर से गैरकानूनी भर्ती करा दी गई थी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके विधायक बेटे अजय चौटाला और कई अन्य अधिकारी आरोपी हैं। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यहां स्थित रोहिणी की विशेष अदालत में चल रही है।
इससे पहले विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने बीते 17 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई और बचाव पक्ष की तरह से जिरह पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज सभी आरोपी अदालत में उपस्थित रहेंगे। इस मामले में एक आरोपी को अदालत ने आरोप तय किए जाते वक्त ही बरी कर दिया थ। अब चौटाला पिता-पुत्र सहित कुल 53 आरोपी बचे हैं।

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