15 नवंबर 1999 : प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। 1 दिसंबर 1999 : मात्र एक पखवाड़े के भीतर इन शिक्षकों के इंटरव्यू ले लिए गए। 7 दिसंबर 2000 : चयनित 3206 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करा दी गई। 2003 : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने घोटाले की जांच शुरू की, जिसमें अनियमितताएं सामने आई थीं। जनवरी 2004 : सीबीआइ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, विधायक पुत्र डा. अजय सिंह चौटाला, मुख्यमंत्री के तत्कालीन ओएसडी आइएएस विद्याधर, तत्कालीन राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बड़शामी तथा तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार समेत 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2008 : सीबीआइ ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
बहुचर्चित जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षक भर्ती घोटाले में बुधवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री व इनेलो के प्रधान ओमप्रकाश चौटाला व उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला सहित 55 आरोपियों की किस्मत पर फैसला सुना दिया। दोषी करार देते हुए अदालत ने सभी को तिहाड़ जेल भेज दिया। 22 जनवरी को इन्हें सजा सुनाई जाएगी। दोषियों में आइएएस अधिकारी व तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार और मुख्यमंत्री के तत्कालीन विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर व विधायक शेर सिंह बड़शामी भी शामिल हैं। बड़शामी घोटाले के समय मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार थे। ओमप्रकाश चौटाला पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद रहते हुए शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग से लेकर जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान छह आरोपियों की मौत हो गई थी, जबकि एक को आरोपमुक्त कर दिया गया। 17, 19 व 21 जनवरी को सजा के मुद्दे पर दोनों पक्षों की बहस होगी
8 रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ के विशेष जज विनोद कुमार ने ओमप्रकाश चौटाला व संजीव कुमार को आपराधिक साजिश रचने व भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत दोषी करार दिया। 8 अजय चौटाला, विद्याधर व बड़शामी को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया। 8 अन्य को साजिश, धोखाधड़ी, नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल, दस्तावेजों से छेड़छाड़ आदि अपराध का दोषी करार दिया है। दो आइएएस समेत 55 दो
जेबीटी भर्ती घोटाले में सीबीआइ की रोहिणी स्पेशल कोर्ट के फैसले को इनेलो ऊपरी अदालत में चुनौती देगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने यह जानकारी दी। दोनों नेताओं ने कहा कि अदालत के फैसले की कापी मिलते ही इसका अध्ययन कर ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। इनेलो नेताओं ने पार्टी प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला व शेर सिंह बड़शामी को पूरी तरह से निर्दोष बताया
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