जेबीटी शिक्षकों के भविष्य पर लटकी तलवार, संशय


1999 में भर्ती 3206 जेबीटी शिक्षकों के भविष्य पर अब तलवार लटकती दिख रही है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने पर इन शिक्षकों का भविष्य तय होगा। मालूम हो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को उक्त जेबीटी शिक्षकों को चार माह के भीतर पदोन्नति व अन्य सुविधाओं का लाभ देने के आदेश दिए थे। 27 जनवरी 2013 को चार माह पूरे होने वाले हैं। कैथल के रोशनलाल पंवार ने 2010 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेबीटी शिक्षकों को नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन राज्य सरकार न तो उन्हें पदोन्नति दे रही है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच का हवाला देते हुए इनकी पदोन्नति और सुविधाएं रोक रखी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को राज्य सरकार को चार माह के भीतर पदोन्नति व अन्य सुविधाएं देने के आदेश दिए थे। फैसला आने के बाद उसे एग्जामिन कराएंगे : भुक्कल राज्य की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने 3206 जेबीटी शिक्षकों के भविष्य से जुड़े सवाल पर कहा कि फैसले की प्रति आ जाने के बाद पूरी केस को एग्जामिन कराया जाएगा। तभी कुछ कहा जा सकता है। शिक्षक घबराएं नहीं हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनोद ठाकरान का कहना है कि जेबीटी शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे केस में शिक्षक कहीं कोई पार्टी नहीं है। ठाकरान ने यहां बताया कि राज्य भर के जेबीटी शिक्षक एक दूसरे को फोन कर रहे हैं। चूंकि अदालत में कोई शिक्षक पार्टी नहीं हैं, इसलिए उन्हें परेशान अथवा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिर भी वास्तविक स्थिति 22 जनवरी के बाद ही पता चल सकेगी

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