नई दिल्ली : वकील साहब, हमें ज्यादा सजा तो नहीं होगी..कुछ तो बोलिए, क्या फैसला आने वाला है। रोहिणी कोर्ट में कुछ इस तरह के सवाल जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में फैसला आने से पहले अभियुक्त अपने-अपने वकीलों से कर रहे थे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। फैसला सुनाए जाने तक पल-पल का इंतजार उन पर भारी पड़ रहा था। सुबह करीब साढ़े 11 बजे जब विशेष सीबीआइ जज ने अपना फैसला सुनाया तो कई महिला अभियुक्त फूट-फूट कर रो पड़ीं। अदालत में मौजूद अधिकतर अभियुक्तों की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। 71 वर्षीय अभियुक्त रक्षा जिंदल के परिजनों ने जब अपने वकील से पूछा कि क्या उन्हें जमानत मिल सकती है, इस पर वकील ने बताया कि उन्हें अभी जमानत नहीं मिल सकेगी। इतना ही नहीं, चार साल की सजा होने के कारण किसी भी अभियुक्त को अभी जमानत नहीं मिल पाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय जाना होगा। वहीं कुछ पुरुष अभियुक्तों की आंखों से भी आंसू छलक आए। दोपहर एक बजे के करीब पुलिस वैन अभियुक्तों को कोर्ट परिसर से लेकर तिहाड़ के लिए रवाना हुई। अभियुक्तों के परिजन भी वैन के पीछे हो लिए और उन्हें दिलासा दी
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