हरियाणा के बहुचर्चित जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षक भर्ती 2000 घोटाला मामले में बुधवार को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले में राज्य की दो कद्दावर राजनीतिक हस्तियों पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके सांसद पुत्र अजय सिंह चौटाला के किस्मत का फैसला भी छुपा हुआ है। मामले में सीबीआई के विशेष जज विनोद कुमार ने गत 17 दिसंबर को बहस पूरी होने के बाद 16 जनवरी तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले के 62 आरोपियों में अब कुल 55 आरोपी बचे हैं। इनमें छह आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को आरोप मुक्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मामले में आरोपियों की संख्या व संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीबीआइ ने शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद जनवरी, 2004 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला, विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर, राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया था
हरियाणा जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में फैसला आज
हरियाणा के बहुचर्चित जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षक भर्ती 2000 घोटाला मामले में बुधवार को रोहिणी कोर्ट स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत अपना फैसला सुना सकती है। इस फैसले में राज्य की दो कद्दावर राजनीतिक हस्तियों पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके सांसद पुत्र अजय सिंह चौटाला के किस्मत का फैसला भी छुपा हुआ है। मामले में सीबीआई के विशेष जज विनोद कुमार ने गत 17 दिसंबर को बहस पूरी होने के बाद 16 जनवरी तक के लिए फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले के 62 आरोपियों में अब कुल 55 आरोपी बचे हैं। इनमें छह आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को आरोप मुक्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, मामले में आरोपियों की संख्या व संवेदनशीलता को देखते हुए अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीबीआइ ने शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं का मामला सामने आने के बाद जनवरी, 2004 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला, विशेष कार्य अधिकारी विद्याधर, राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार सहित कुल 62 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया था
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