ओमप्रकाश चौटाला सरकार के शासनकाल में चयनित जीआरपी के साढ़े तीन सौ कांस्टेबलों का फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर असली रिकॉर्ड नष्ट करने के मामले में मुलाजिमों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर करो या फिर याचिकाकर्ताओं को नौकरी दो। इस प्रकरण में सीबीआइ कोर्ट में क्रिमनल केस विचाराधीन होने की राज्य सरकार की दलील कोर्ट ने ठुकरा दी और 14 अगस्त का समय दिया है।1बता दें कि वर्ष 2004 में जीआरपी भर्ती को शैलेंद्र कुमार नामक युवक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप था कि उसे नियुक्ति के बाद वेटिंग लिस्ट में दर्शा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ जांच में सामने आया कि भर्ती में धांधली की गई। हाई कोर्ट ने 350 कांस्टेबलों को भर्ती करने के आदेश दिए थे पर सरकार ने क्रिमनल मामला सीबीआइ कोर्ट में विचाराधीन होने की दलील दी। इसके बाद कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई। बुधवार को सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा अब तक आदेशों को माना
क्यों नहीं गया। 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर किया जाए या उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए।दीपक बहल, अंबाला 1ओमप्रकाश चौटाला सरकार के शासनकाल में चयनित जीआरपी के साढ़े तीन सौ कांस्टेबलों का फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर असली रिकॉर्ड नष्ट करने के मामले में मुलाजिमों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर करो या फिर याचिकाकर्ताओं को नौकरी दो। इस प्रकरण में सीबीआइ कोर्ट में क्रिमनल केस विचाराधीन होने की राज्य सरकार की दलील कोर्ट ने ठुकरा दी और 14 अगस्त का समय दिया है।1बता दें कि वर्ष 2004 में जीआरपी भर्ती को शैलेंद्र कुमार नामक युवक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप था कि उसे नियुक्ति के बाद वेटिंग लिस्ट में दर्शा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ जांच में सामने आया कि भर्ती में धांधली की गई। हाई कोर्ट ने 350 कांस्टेबलों को भर्ती करने के आदेश दिए थे पर सरकार ने क्रिमनल मामला सीबीआइ कोर्ट में विचाराधीन होने की दलील दी। इसके बाद कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई। बुधवार को सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा अब तक आदेशों को माना क्यों नहीं गया। 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर किया जाए या उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
क्यों नहीं गया। 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर किया जाए या उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए।दीपक बहल, अंबाला 1ओमप्रकाश चौटाला सरकार के शासनकाल में चयनित जीआरपी के साढ़े तीन सौ कांस्टेबलों का फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर असली रिकॉर्ड नष्ट करने के मामले में मुलाजिमों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर करो या फिर याचिकाकर्ताओं को नौकरी दो। इस प्रकरण में सीबीआइ कोर्ट में क्रिमनल केस विचाराधीन होने की राज्य सरकार की दलील कोर्ट ने ठुकरा दी और 14 अगस्त का समय दिया है।1बता दें कि वर्ष 2004 में जीआरपी भर्ती को शैलेंद्र कुमार नामक युवक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोप था कि उसे नियुक्ति के बाद वेटिंग लिस्ट में दर्शा दिया गया। सूत्रों का कहना है कि सीबीआइ जांच में सामने आया कि भर्ती में धांधली की गई। हाई कोर्ट ने 350 कांस्टेबलों को भर्ती करने के आदेश दिए थे पर सरकार ने क्रिमनल मामला सीबीआइ कोर्ट में विचाराधीन होने की दलील दी। इसके बाद कोर्ट की अवमानना याचिका दायर की गई। बुधवार को सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा अब तक आदेशों को माना क्यों नहीं गया। 350 कांस्टेबलों को नौकरी से बाहर किया जाए या उम्मीदवारों को नौकरी दी जाए।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
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