लड़की का नर्स व आशा वर्कर के साथ मिलकर कराया गर्भपात16भड़के ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला स्कूल स्टाफ को बनाया बंधक1
दुष्कर्मी को 10 साल की सजा
तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी पूरे स्टाफ को डेपुटेशन पर भेजने का निर्णय लिया है। पुलिस ने छात्र का चिकित्सा परीक्षण करवाया तथा महिला अधिवक्ता की मौजूदगी में उसके बयान दर्ज करवाए। दूधवा निवासी 14 वर्षीय मंदबुद्धि लड़की गांव के ही राजकीय उच्च विद्यालय में नौवीं कक्षा की छात्र है। कुछ समय से छात्र लगातार स्कूल नहीं जा रही थी। परिजनों ने बताया कि छात्र के स्कूल जाने के शुरुआती दिनों में ही जेबीटी टीचर रफीक व पीटीआइ अध्यापक विनोद कुमार ने लगातार सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। 1छात्र को दोनों अध्यापकों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर परीक्षा में फेल करने व जान से मारने की धमकी भी दी। इससे वह चुप रही। छात्र के गर्भवती होने का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दोनों अध्यापकों से बात की तो वे दबंगई दिखाने लगे। उन्हें बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देते हुए छात्र के गर्भपात का पूरा खर्चा उठाने की बात कही। 1इसके बाद गांव की ही पीएचसी में तैनात एक स्टाफ नर्स सुनीता व आशा वर्कर उर्मिला के सहयोग से छात्र का दादरी के एक निजी अस्पताल में गर्भपात करा दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। सैकड़ों ग्रामीणों ने पूरे स्टाफ को एक कमरे में बंद कर दिया और स्कूल पर ताला जड़ दिया। दादरी डीएसपी विजेंद्र सिंह व जिला शिक्षा अधिकारी निर्मल श्योराण भी मौके पर पहुंची। 1बाद में डीएसपी विजेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के बीच जाकर उनको शांत किया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में गांव चिड़िया निवासी विनोद, गांव दूधवा निवासी रफीक, दादरी निवासी नर्स सुनीता, आशा वर्कर उर्मिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रफीक को हिरासत में ले लिया है। अन्य आरोपी अभी फरार हैं।जासंकें, करनाल : अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिए गए निसिंग निवासी एक व्यक्ति को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना किया किया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 1 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके जैन की अदालत ने यह फैसला सुनाया। निसिंग क्षेत्र में वर्ष 2011 में हरिराम जोकि नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। उसने जबरदस्ती नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित के दादा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी हरिराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। न्यायाधीश आरके जैन की अदालत में पीड़ित पक्ष की ओर से सरकारी वकील ने पैरवी की। सभी गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने हरिराम को दोषी करार देते हुए दंडित किया है।www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news)
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment