: मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों को मिलने
वाली डीडी पावर के लिए चली आ
रही कशमकश आखिरकार दूर हो गई है।
विभाग ने डीडी पावर पर
अपनी नीति साफ कर दी है। विभागीय
अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन
हाई स्कूलों में मुख्याध्यापक तैनात है,
वहां की डीडी पावर हाई स्कूल
मुख्याध्यापक के पास ही रहेगी, लेकिन
जहां हाई स्कूल मुख्याध्यापक नहीं है और
डीडी पावर किसी सीनियर मास्टर के
पास है तो वह डीडी पावर मौलिक स्कूल
मुख्याध्यापकों को दी जाएगी। विभाग ने
संबंधित मौलिक स्कूल
मुख्याध्यापकों को केस भेजने के आदेश
जारी किए हैं।1 शिक्षा विभाग ने
मौलिक स्कूल
मुख्याध्यापकों की नियुक्ति तो कर
दी थी, लेकिन उनके पास डीडी पावर
नहीं थी। लेकिन अब विभाग ने
अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। गत 29
मई 2005 को शिक्षा विभाग
हरियाणा सरकार की अधिसूचना में
मौलिक (मिडिल) स्कूल
मुख्याध्यापकों को आहरण-वितरण
अधिकार होने का स्पष्ट उल्लेख
किया गया है। वहीं मिडिल स्कूल (मौलिक
स्कूल) मुख्याध्यापकों की जो सृजन
संबंधी प्रस्ताव में भी इन्हें आहरण-वितरण
अधिकार देने का उल्लेख किया गया है
मुख्याध्यापकों को मिलेगी डीडी पावर
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