राज्य से बाहर कोर्स करने वालों का डाटा देगी सरकार
हाईकोर्ट में १९८३ पीटीआई की भर्ती पर सुनवाई
चंडीगढ़त्न हरियाणा मेंं 19८3 फिजकिल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स (पीटीआई) की भर्ती खारिज करने के एकल जज के फैसले को रद्द किए जाने की मांग पर हरियाणा सरकार ने बुधवार को खुद पहल की है। इस बारे में सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कहा कि वे उन उम्मीदवारों की जानकारी हासिल कर रहे हैं जिन्होंने राज्य से बाहर कोर्स कर नौकरी हासिल की। हाईकोर्ट ने इस पर सोमवार के लिए सुनवाई स्थगित कर दी।
सोनीपत निवासी विजय कुमार व अन्य पीटीआई की तरफ से याचिका दायर हाईकोर्ट के एकल जज के 11 सितंबर के फैसले को खारिज करने की मांग की थी जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश दिया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए पांच माह में नए सिरे से भर्ती की जाए। 20 जुलाई 2006 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 1983 पीटीआई की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। 21 जनवरी 2007 को लिखित परीक्षा का नोटिस दिया गया लेकिन उसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि भर्ती में धांधली की शिकायतें मिल रही हैं। इसके बाद 20 जुलाई 2008 को परीक्षा तय की गई पर इसे भी खारिज कर दिया गया। इसके बाद पदों से 8 गुणा उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। याचिकाओं में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया आरंभ करने के बाद इसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता।
इसके बाद 2 सितंबर 2008 से लेकर 17 अक्टूबर 2008 तक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। डेढ़ साल की देरी के बाद 10 अप्रैल 2010 को भर्ती का परिणाम घोषित किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि 28 दिसंबर 2006 को भर्ती के लिए तय मानदंडों की अनदेखी कर नियुक्तियां की गई।
No comments:
Post a Comment
thanks for your valuable comment