नई दिल्ली नर्सरी दाखिला-स्थानांतरण के अंक खत्म करने के निर्णय को चुनौती


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स्थानांतरण के अंक खत्म करने के निर्णय को चुनौती

6दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई

नर्सरी दाखिला

दाखिला संबंधी निर्देशों पर केंद्र सरकार ने दी सहमति 20


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : में 5 अंक प्रणाली को सरकार द्वारा खत्म किए जाने के 27 फरवरी के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ सुनवाई करेगी। 1दिल्ली हाईकोर्ट में मेजर सौरभ चरण व कुछ अन्य लोगों की ओर से एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार का यह निर्णय असंवैधानिक है। सरकार ने दूसरे राज्यों से दिल्ली में स्थानांतरण होकर आने वाले लोगों के बच्चों को दाखिला देने के लिए अतिरिक्त 5 प्वाइंट सिस्टम को रद कर दिया है। इससे उनके बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। 1इस मामले में कुछ लोगों द्वारा कानून का दुरुपयोग करने के आधार पर सरकार उन लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकती, जोकि दिल्ली में बहुत दूर के शहरों से आए हैं। ऐसे में सरकार के इस निर्णय को रद किया जाना चाहिए। बता दें कि में ट्रांसफर पॉलिसी के तहत दूसरे राज्यों में से स्थानांतरण होकर आए लोगों के बच्चों को दाखिले के समय पांच अंक अधिक दिए जाते थे। 27 फरवरी को सरकार ने इस 5 प्वाइंट सिस्टम को यह कहते हुए रद कर दिया था कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिशा-निर्देशों के खिलाफ निजी स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने सोमवार को अपना हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ के समक्ष दायर किया।1केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे के माध्यम से कहा कि उपराज्यपाल द्वारा को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश एकदम सही हैं और ये शिक्षा के अधिकार कानून के तहत उस नियम की वकालत करते हैं, जिसमें गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत कोटा दिए जाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि शिक्षा आज के दौर में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण जरूरत है। ऐसे में गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार लागू किया गया था।1इसी नियम को उपराज्यपाल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में भी अपनाया गया है। ऐसे में यह दिशा-निर्देश सही हैं। इस मामले में उक्त दिशा-निर्देशों के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

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