राइट टु सर्विस रूल्स मंजूर, यदि सेवा समय पर नहीं दी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियाें के वेतन से पैसे काट लिए जाएंगे


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 राइट टु सर्विस रूल्स मंजूर
चंडीगढ़ (ब्यूरो)। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में राइट टु सर्विस रूल्स को मंजूरी दे दी गई है। अब यदि सेवा समय पर नहीं दी जाएगी तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियाें के वेतन से पैसे काट लिए जाएंगे और कटे हुए वेतन से सेवा न मिलने वाले व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा।
नियमों के तहत पात्र व्यक्ति सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर या पंजीकृत डाक द्वारा नामित अधिकारी या ई दिशा के माध्यम से आवेदन करेगा। आवेदन सही होने पर विभाग उसे पावती भेजेगा। यदि आवेदन में कोई कमी होगी तो आवेदक को सूचित किया जाएगा और उस कमी को पूरा करवाया जाएगा। सेवा प्रदान करने का समय आवेदन की तिथि से शुरू हो जाएगा। सेवाओं से संबंधित सभी सूचना, समय सीमा, आवेदन पत्र तथा आवश्यक दस्तावेज संबंधित प्रशासकीय विभाग तथा आयोग द्वारा वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाएंगे।
वेतन में कटौती संबंधी निर्णय को संबंधित अधिकारी हिदायतों केसाथ संबंधित प्रशासकीय विभाग को भेजेगा। अधिनियम के तहत लगाए गए जुर्माने की राशि द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी द्वारा नियत किए जाने वाले अनुपात में वसूल की जाएगी। इस प्रकार वसूल की गई जुर्माना राशि राज्य के प्राप्ति शीर्ष में जमा कराई जाएगी और जमा रसीद की प्रति द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आवेदक या अपीलकर्ता को मुआवजा प्रदान करने की दशा में, संबंधित अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने में से आवेदक या अपीलकर्ता को भुगतान करेगा और शेष राशि राज्य के प्राप्ति शीर्ष में जमा करवाएगा। मुआवजे की रसीद की प्रति विभाग द्वारा शिकायत निवारण प्राधिकारी को भेजी जायेगी।
जांच अधिकारी को 15 दिन में देनी होगी रिपोर्टः
तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी आवेदन का निर्णय करते समय आयोग मामले की जांच के लिये किसी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। अधिकारी, जिसको ऐसी जांच सौंपी गई है, 15 दिन के भीतर आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
आयोग उसके सम्मुख उपलब्ध प्रासंगिक रिकार्ड के मद्देनजर आवेदन का निर्णय करेगा।

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