सरकार में अब तबादला आधार पर नौकरी नहीं



www.teacherharyana.blogspot.com (Recruitment , vacancy , job , news) www.facebook.com/teacherharyana

सरकार में अब तबादला आधार पर नौकरी नहीं
6विधानसभा, हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के कर्मचारी लेने पर रोक

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में अब हरियाणा विधानसभा, हाईकोर्ट और जिला न्यायालय के कर्मचारी तबादला आधार पर नौकरी नहीं कर सकेंगे। मनोहर सरकार ने बृहस्पतिवार को इस पर रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने पहले से तबादला कराकर सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को राहत दी है। इन्हें पैतृक शाखा या हरियाणा विधानसभा, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में नहीं भेजा जाएगा। 1मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रशासनिक सचिव, रोहतक, गुड़गांव और हिसार मंडलों के सभी विभागाध्यक्ष और आयुक्त, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार और राज्य के सभी उपायुक्तों को अधिसूचना का परिपत्र जारी कर दिया है। दलबीर सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा तथा अन्य के मामले में न्यायालय के निर्णय पर ये कार्रवाई की गई है। 26-5-1999 से पहले तबादला आधार पर आए कर्मचारियों के मामलों को अलग से निपटाया जाएगा। जिनकी पदोन्नति परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर उच्च पद पर हुई है उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा। जो कर्मचारी न्यायालय के निर्णय से पहले अपने पैतृक विभाग या इकाई में लियन बनाकर गए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा।

No comments:

Post a Comment

thanks for your valuable comment

See Also

Calculate your age

Age Calculator Choose date of birth: OR enter birth details: / / Calculate Age