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जेबीटी के अंतर जिला तबादले
अजीत सिंह, चंडीगढ़| प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जेबीटी और
सीएंडवी अध्यापकों के अंतर जिला तबादले खोल
दिए हैं। विभाग ने इसके लिए तय नीति व मापदंड बनाए हैं।
तबादला चाहने वालों को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को 25
मार्च तक आवेदन करना होगा। तबादले व्यक्तिगत व म्यूचुअल आधार पर
किए जाएंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी नीति के
मुताबिक मेरिट बनाकर 29 मार्च तक शिक्षा निदेशालय
को तबादला सूची भेज देंगे। तबादला नीति के मुताबिक जेबीटी व
सीएंडवी की ऐसी अध्यापिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी,
जिनके पति शिक्षा विभाग के जिला काडर में कार्यरत
हों या राज्य सरकार के किसी भी विभाग के जिला काडर में कार्यरत
हों। नौकरी में आने के बाद शादी करने वाली अध्यापिकाओं को उनके पति या ससुराल
के जिला में तबादले को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन अध्यापिकाओं
के पति राज्य, केंद्र या स्थानीय निकाय में काम करते हैं, उन्हें
संबंधित जिलों में तबादले में तरजीह दी जाएगी। म्यूचुअल तबादले अध्यापकों के
उसी वर्ग में किए जाएंगे। मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणिक 70
प्रतिशत विकलांग को प्राथमिकता, विधवा व तलाकशुदा अध्यापिका को प्राथमिकता,
कैंसर सरीखी भयावह बीमारी से पीडि़त अध्यापक,
अविवाहित अध्यापिका,सैनिकों की पत्नी को तबादलों में
तवज्जो दी जाएगी। स्कूल एजूकेशन
की बेवसाइट से तबादले को आवेदन पत्र डाउनलोड
किया जा सकता है। म्यूचुअल तबादले की सूरत
में दोनों अध्यापकों को तबादले के लिए साझे तौर
पर लिखित आवेदन करना होगा।
म्यूचुअल आधार पर दोनों अध्यापकों को मूल
जिला की वरिष्ठता खोनी होगी। नए
जिले में नए सिरे से वरिष्ठता गिनी जाएगी।
दोनों अध्यापकों में से एक अध्यापक तय समय
में नए स्टेशन पर ज्वाइन
नहीं करता तो दोनों अध्यापकों का तबादला रद
हो जाएगा। मेवात को भी
पालिसी में शामिल किया गया है। तदर्थ,
अतिथि अध्यापकों और ठेके पर रखे
अध्यापकों के तबादले के आवेदन पत्र स्वीकार
नहीं होंगे। वरिष्ठ अध्यापकों को तबादले में
प्राथमिकता दी जाए
Old transfer policy documents required
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