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कांग्रेस शासन में शुरू हुआ 21 हजार भर्तियाें का प्रोसेस रद्द 'नए आवेदन की जरूरत नहीं' 4073 गेस्ट टीचर 11 मई तक हटाए जाएं: हाईकोर्ट
कांग्रेस शासन में शुरू हुआ 21 हजार भर्तियाें का प्रोसेस रद्द
'नए आवेदन की जरूरत नहीं'
4073 गेस्ट टीचर 11 मई तक हटाए जाएं: हाईकोर्ट
प्रदेश की भाजपा सरकार का फैसला, नए सिरे से िनकाली जाएंगी नौकरियां
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
पिछलीकांग्रेस सरकार के समय से चल रही करीब 21 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। इन पदों के लिए अब नए सिरे से वैकेंसीज निकाली जाएंगी। इसके साथ ही स्टाफ सलेक्शन बोर्ड ने सभी विभागों से विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए वैकेंसीज आदि की जानकारी मांग ली है। सरकार ने विभिन्न विभागों के करीब 50,000 पदों पर अगले 2-3 साल में भर्ती करने की घोषणा की है। इनमें से पुलिस के 5000 पदों पर इसी साल भर्ती होगी।
शुक्रवार को जिन पदों की भर्तियां रद्द की गई हैं, उनमें करीब 7 हजार लिपिक, पटवारी और इंस्पेक्टर आदि शामिल हैं। इनमें से काफी संख्या में लोगों के रिजल्ट रुके हुए थे और काफी लोगों के इंटरव्यू होने थे। हालांकि इनमें से काफी पदों पर भर्ती प्रक्रिया सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ही रोक दी थी, लेकिन भर्ती को आगे जारी रखने या रखने को लेकर असमंजस बना हुआ था।
चंडीगढ़ | पंजाबएंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4073 अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 11 मई की डेडलाइन तय की है। जस्टिस अमित रावल ने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव पर अवमानना की कार्रवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने शिक्षा िवभाग के अतिरिक्त सचिव से पूछा कि आदेशों के बावजूद भी सरकार गेस्ट टीचर्स को हटाने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ऐसे कौन से अधिकारी हैं, जो इस संदर्भ में आदेश जारी करते हैं। संतोषजनक जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को हलफनामा देने का आदेश दिया। अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने संबंधी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा। कोर्ट ने यह ब्योरा देने को कहा कि शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी और कब तक पूरी कर ली जाएगी।
सीएम के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य का कहना है कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसलिए तकनीकी कारणों से पुरानी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन की आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई थी। इसलिए उन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी शुक्रवार को दिन में ही सीएम मनोहर लाल ने खुद भी स्पष्ट किया था कि स्टाफ सलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों से उन पदों का स्टेटस मांगा है जो खाली पड़े हैं अथवा जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।
4073 गेस्ट टीचर 11 मई तक हटाए जाएं: हाईकोर्ट
प्रदेश की भाजपा सरकार का फैसला, नए सिरे से िनकाली जाएंगी नौकरियां
भास्कर न्यूज | चंडीगढ़
पिछलीकांग्रेस सरकार के समय से चल रही करीब 21 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भाजपा सरकार ने रद्द कर दिया है। इन पदों के लिए अब नए सिरे से वैकेंसीज निकाली जाएंगी। इसके साथ ही स्टाफ सलेक्शन बोर्ड ने सभी विभागों से विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए वैकेंसीज आदि की जानकारी मांग ली है। सरकार ने विभिन्न विभागों के करीब 50,000 पदों पर अगले 2-3 साल में भर्ती करने की घोषणा की है। इनमें से पुलिस के 5000 पदों पर इसी साल भर्ती होगी।
शुक्रवार को जिन पदों की भर्तियां रद्द की गई हैं, उनमें करीब 7 हजार लिपिक, पटवारी और इंस्पेक्टर आदि शामिल हैं। इनमें से काफी संख्या में लोगों के रिजल्ट रुके हुए थे और काफी लोगों के इंटरव्यू होने थे। हालांकि इनमें से काफी पदों पर भर्ती प्रक्रिया सरकार ने सत्ता संभालने के बाद ही रोक दी थी, लेकिन भर्ती को आगे जारी रखने या रखने को लेकर असमंजस बना हुआ था।
चंडीगढ़ | पंजाबएंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 4073 अतिरिक्त गेस्ट टीचर्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसके लिए 11 मई की डेडलाइन तय की है। जस्टिस अमित रावल ने कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव पर अवमानना की कार्रवाई होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने शिक्षा िवभाग के अतिरिक्त सचिव से पूछा कि आदेशों के बावजूद भी सरकार गेस्ट टीचर्स को हटाने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। ऐसे कौन से अधिकारी हैं, जो इस संदर्भ में आदेश जारी करते हैं। संतोषजनक जवाब मिलने पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को हलफनामा देने का आदेश दिया। अतिथि शिक्षकों को हटाए जाने संबंधी स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा। कोर्ट ने यह ब्योरा देने को कहा कि शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी और कब तक पूरी कर ली जाएगी।
सीएम के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य का कहना है कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसलिए तकनीकी कारणों से पुरानी प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आवेदन की आयु सीमा 40 से बढ़ाकर 42 साल कर दी गई थी। इसलिए उन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से विज्ञापन तो निकालना ही पड़ेगा। वैसे भी शुक्रवार को दिन में ही सीएम मनोहर लाल ने खुद भी स्पष्ट किया था कि स्टाफ सलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड ने सभी संबंधित विभागों से उन पदों का स्टेटस मांगा है जो खाली पड़े हैं अथवा जिन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी।
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