गेस्ट टीचरों ने डबल बेंच में दाखिल की याचिका
चंडीगढ़। हरियाणा में 4073 सरप्लस अतिथि अध्यापकों को हटाने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए शिक्षकों की ओर से डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है। मामले में सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए शिक्षकों की ओर से कहा गया कि यह फैसला उनके पक्ष को बिना पूरी तरह से सुने किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने मामले में 30 जुलाई को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। काबिलेगौर है कि अतिथि अध्यापकों को हटाने के आदेशों के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त न करने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट भी इन शिक्षकों को हटाने के आदेश जारी कर चुका है तो आखिर हरियाणा सरकार इन्हें क्यों नहीं हटा रही है।
मामले में शिक्षकों की ओर से कहा गया कि वे अभी सरप्लस नहीं है और उन्हें गलत तरीके से सरप्लस करार देकर हटाया जा रहा है। सिंगल बेंच द्वारा हरियाणा सरकार को आदेश दिए गए थे कि इन शिक्षकों को हटाया जाए जिसके बाद हरियाणा सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया था। अब इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देते हुए शिक्षकों की ओर से राहत की अपील की गई है।
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