स्कूल डायरेक्टर व टीचर को छह-छह साल की कैद
यमुनानगर (ब्यूरो)। साढ़े तीन साल पहले छात्र को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने एक निजी स्कूल के डायरेक्टर और टीचर को छह-छह साल कैद व जुर्माने से दंडित किया है, जबकि प्रिंसिपल को बरी कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता गुप्ता ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। 9 दिसंबर, 2011 को तड़के करीब तीन बजे कुलदीप नगर निवासी रंजन शर्मा पुत्र धर्मेंद्र ने अपने घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। वह कैंप क्षेत्र में स्थित एक निजी स्कूल में 12वीं का छात्र था। रंजन की मां अनीता ने पुलिस में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि आठ दिसंबर को पहले पीरियड में राकेश नाम के टीचर ने रंजन को नियमित रूप से स्कूल न आने पर फटकार लगाते हुए क्लास सेबाहर खड़ा कर दिया। राउंड पर आईं प्रिंसिपल नीलम ने रंजन को क्लास के बाहर खड़ा देखकर अपने ऑफिस में बुला लिया।
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