आज प्रदेश सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

आज प्रदेश सरकार खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजाचंडीगढ़ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक अनिवार्यता के फैसले पर रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार शुक्रवार को अटार्नी जनरल और सालिसिटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। वीरवार देर रात तक चली मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में संशोधन पर रोक लगाई है न कि चुनाव प्रक्रिया पर। लिहाजा सरकार शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 243 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के साथ यह अनुरोध करेगी कि शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता संबंधी शर्त पर स्टे हटाया जाए।
इसी बीच चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्राें ने यह दावा किया है कि पहले चरण के नामांकन वर्तमान प्रक्रिया के तहत जारी रहेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शुक्रवार को होने वाले नामांकनों में यदि कोई प्रत्याशी शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका आवेदन रद कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की लिखित प्रति नहीं मिलने को ढाल बनाते हुए राज्य चुनाव आयोग अनपढ़ उम्मीदवारों के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करेगा।
राज्य चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मौखिक हिदायत भेजी है कि शैक्षणिक योग्यता की शर्त पूरी नहीं करने वाले लोगों के नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएं।
शेष पेज 10 पर
•सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अाधिकारिक जानकारी नहीं है। प्रदेश सरकार जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अदालत से अनुरोध करेगी कि सरकार की बात शीघ्र सुनी जाए,जिससे चुनाव की प्रक्रिया पर असर न पड़े।
-ओम प्रकाश धनखड़ पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीwww.facebook.com/teacherharyana www.teacherharyana.blogspot.in (Recruitment , vacancy , job , news)

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