सरप्लस गेस्ट टीचरों को नहीं मिली राहत, गेस्ट टीचरों ने कोर्ट से बनाई दूरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल व जस्टिस एमएस चौहान की डिविजन बैंच ने सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के आदेश पर रोक लगाने ए इन्कार करते हुए
सरकार को 15 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया।
मालूम हो कि पिछले सप्ताह एकल बैंच ने हरियाणा सरकार द्वारा हटाए गए हटाए गए 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर की पुनर्विचार याचिका व अन्य सरप्लस गेस्ट टीचरों द्वारा दायर नई याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ गेस्ट टीचर डिविजन बैंच गए थे। एकल बैंच के सामने सरकार ने बताया था कि कुछ स्थानों पर गेस्ट टीचरों के हटने के बाद दूसरी नियुक्ति नहीं हो पाई है जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। परोक्ष रूप से सरकार ने गेस्ट टीचरों के समर्थन में अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा था। सरकार ने नियमित भर्ती बारे में भी अपनी योजना की कोर्ट को जानकारी दी थी। सरकार के जवाब से लगता था कि शायद एकल बैंच अपने पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार कर अपने आदेश में सशोधन कर इन टीचर को हटाने के आदेश को वापस ले ले, लेकिन बेंच ने झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
ज्ञात रहे की जस्टिस रावल की बैंच ने सरकार को सरप्लस 4073 गेस्ट टीचर को हटाने के निर्देश दिए थे। इस पर सरकार ने 3581 टीचर को हटा दिया था। इसके खिलाफ हटाए गए गेस्ट टीचर ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
गेस्ट टीचरों ने कोर्ट से बनाई दूरी
सोमवार को सुनवाई के समय कोर्ट रूम में नाममात्र के गेस्ट टीचर मौजूद थे। सामान्यत: सुनवाई के दौरान सैकड़ों गेस्ट टीचर कोर्ट में पहुंचते थे और कोर्ट रूम में खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती थी लेकिन सोमवार को मामला विपरीत था। इसका मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि कई तारीखों पर सुनवाई के दौरान जज ने कोर्ट रूम में मौजूद गेस्ट टीचरों का टेस्ट ले लिया था। संभवत: इसी कारण सोमवार को गेस्ट टीचरों ने कोर्ट रूम से दूरी बनाए रखी।


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