सूचना न देने पर नपे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य सूचना आयोग की निगाह उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तिरछी हो गई है। आयोग ने सूचना न देने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही गुम फाइल भी ढूंढनी
होगी। जगाधरी के आरटीआइ कार्यकर्ता डॉ. एस गर्ग की ओर से मांगी गई सूचना समय पर न देने के कारण आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है।
गर्ग ने विभाग की गतिविधियों को लेकर सूचना मांगी थी। सूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी उप निदेशक कॉलेज सुनीता प्रियदर्शिनी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। मामला सूचना आयोग पहुंचा, जहां उच्च शिक्षा विभाग ने फाइल खोने को सूचना न देने का कारण बताया। वहीं सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद प्रथम अपीलीय अधिकारी पेश नहीं हुई। वर्तमान सूचना अधिकारी शमशेर सिंह ने सुनवाई के दौरान मामले में पूर्व सूचना अधिकारी वीरेंद्र गोदारा व राजेश को दोषी बताया। सभी तर्को व रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी सुनीता प्रियदर्शिनी को दोषी पाकर अनुशासनातमक कार्रवाई व खोई फाइल की जांच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सूचना अधिकारी शमशेर सिंह को डॉ. एस गर्ग को 5,000 रुपये हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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